बिजनौर, मई 23 -- बिजनौर। गैंगस्टर एक्ट की विशेष अपर सत्र न्यायाधीश अल्का चौधरी ने गैंग बनाकर फिरौती के लिए बालक का अपहरण करने जैसे गंभीर अपराध के आरोपी राजकुमार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दस वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सलीम अख्तर के अनुसार थाना नजीबाबाद में तैनात तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरपाल सिरोही ने थाने में आरोपी राजकुमार पुत्र रामफूल निवासी गांव मानकपुरी थाना हीमपुर दीपा और एक किशोर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उक्त आरोपी राजकुमार ने अपने साथी किशोर के साथ मिलकर गैंग बना रखा है, जिसका लीडर स्वंय राजकुमार है। यह भी पढ़ें- किशोरी से दुराचार में अभियुक्त को 20 साल की कठोर कैद उक्त आरोपी अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए बच्चें का अपह...