गाजीपुर, अप्रैल 3 -- गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर जज विजय कुमार की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 5 साल 6 माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार थाना दिलदारनगर के गांव कंचनपुर के दो सगे भाई रामबचन राम और राजकुमार के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत तत्कालीन थानाध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कई घटनाओं को लेकर 1 मई 2005 को मुकदमा पंजीकृत कराया। मुकदमें में विवेचक ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने कुल चार गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।
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