फर्रुखाबाद कन्नौज, जुलाई 6 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। गैंगस्टर में एक दोषी को दो वर्ष 11 माह और दूसरे को 3 वर्ष 6 माह की सजा से दंडित किया है। अदालत ने प्रत्येक पर पांच पांच हजार का जुर्माना लगाया है। मऊदरवाजा थाने में वर्ष 2022 में गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायाधीश ने श्यामनगर भोपतपट्टी के धर्म राजपूत उर्फ धर्मा को गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में 2 वर्ष 11 माह का कारावास और तलैया फजल इमाम निवासी राजू उर्फ दादो उर्फ दादा को 3 वर्ष 6 माह की सजा से दंडित किया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...