औरैया, मार्च 24 -- औरैया, संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी कमलेश पाठक को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, जबकि सह-अभियुक्त को 5 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है। साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। 11 जुलाई को कमलेश पाठक सहित कुल 11 लोगों पर गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सुनवाई की जा रही थी। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कमलेश पाठक को फिलहाल जेल से रिहाई नहीं मिल सकेगी और उन्हें निर्धारित सजा अवधि जेल में ही बितानी होगी। इस फैसले के बाद पुलिस और प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था के लिहाज से अहम बताया है। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के...