उन्नाव, अक्टूबर 3 -- उन्नाव। गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियां करने के दोषी को न्यायाधीश ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मौरावां थाना पुलिस ने 4 अक्तूबर 2009 को क्षेत्र के गालिबपुर गांव निवासी प्रकाश उर्फराम प्रकाश पर यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और विवेचना शुरु की। विवेचक ने 24 फरवरी 2010 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य अवलोकन के बाद दोषी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है।शराब यह भी पढ़ें- Etawah Auraiya News: गैंगस्टर में दोषी को तीन साल की सजा तस्कर पर तीन हजार का अर्थदंडउन्नाव। अजगैन थाना पुलिस ने 27 अक्तूबर 2008 को क्...