बांदा, फरवरी 26 -- बांदा। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने गैंगस्टर को दो वर्ष चार माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुनील संगठित गिरोह बनाकर हत्या, लूट, हमला जैसे अपराध करता है। विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि सुनील कोरी एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है। पुलिस द्वारा तैयार गैंग चार्ट में उसके विरुद्ध चोरी, लूट, जानलेवा हमला और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराध दर्ज पाए गए। इन्हीं मामलों के आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मटौंध के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम दिनेश तिवारी ने 20 अक्टूबर 2023 को थाना मटौंध में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया था। सुन...