श्रावस्ती, अगस्त 29 -- श्रावस्ती। गैंगेस्टर अधिनियम में दोषी को तीन वर्ष एक माह 15 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इकौना थाना क्षेत्र के रामूपुरवा निवासी पृथ्वी यादव उर्फ पृथ्वी पाल पुत्र रामजस के विरुद्ध वर्ष 2022 में इकौना थाने में यूपी गैगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से न्यायालय में मामले का विचारण हो रहा था। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी को आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए व समाज में भय पैदा करने के अपराध में दोषी पाते हुए तीन वर्ष एक माह 15 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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