पीलीभीत, जनवरी 21 -- पीलीभीत। पुलिस के आपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत अदालत में हुई मजबूत पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए अभियुक्त को गैंगस्टर कोर्ट ने दो साल चार माह पांच दिन के कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना सेहरामऊ उत्तरी पर आरोपी हसरत अली पुत्र सद्दीक शाह निवासी ग्राम भगवंतापुर थाना पूरनपुर के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी।

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