बागपत, मार्च 17 -- बागपत। बड़ौत कोतवाली पर दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में मंगलवार को न्यायाधीश ने कुख्यात गैंगस्टर अजीत उर्फ हप्पू और उसके तीन साथियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने अजीत उर्फ हप्पू को 10 साल कैद की सजा सुनाई। वहीं 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया। उसके तीन साथियों को 7-7 साल की सजा सुनाई। तीनों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। एडीजीसी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बावली गांव का अजीत उर्फ हप्पू कुख्यात बदमाश है। उसके खिलाफ, रंगदारी मांगने और लूट के कई मुकदमे दर्ज है। वर्ष 2018 में बड़ौत कोतवाली पर अजीत उर्फ हप्पू और उसके साथी प्रवेश उर्फ हैप्पी, दीपक और विकास के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। तीनों साथी भी बावली के ही रहने वाले है। इन के खिलाफ संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे की सुनवाई गैंगस्टर कोर...