एटा, नवम्बर 13 -- गैंगस्टर के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई गई है साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। विशेष लोक अभियोजक रक्षपाल सिंह शाक्य के अनुसार सकीट पुलिस ने आरोपी नेकसे यादव पुत्र टीकाराम यादव, शैलेंद्र यादव पुत्र सियाराम यादव निवासी करूवावरा थाना सोरों जिला कासगंज पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इनके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। गुरुवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट सारिका गोयल ने दोनों आरोपियों को दोषी माना। दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है साथ ही 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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