बांदा, जनवरी 13 -- बांदा। संवाददाता विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने गिरोह बनाकर हत्या, लूट व राहजनी करने वाले दो गैंगस्टरों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली नगर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विवेकानंद तिवारी ने 10 अक्टूबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें शहर के लोहार तलैया निवासी जावेद उर्फ बुद्धू पुत्र जाकिर अली व खाईंपार मोहल्ला निवासी असलम पुत्र बाबू हनीफ को नामजद गैंगस्टर व हत्या में नामजद किया। बताया कि इनका एक संगठित अपराधिक गिरोह है। इस गैंग का सरगना जावेद व सदस्य असलम है। गिरोह अवैध असलहों के बल पर हत्या,लूट, डकैती, चोरी व राहजनी करता ह...
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