पीलीभीत, जुलाई 21 -- पीलीभीत। गैंगस्टर के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना सहित दो-दो साल की सजा सुनाई। जहानाबाद थानाध्यक्ष केंद्र कुमारी बालियान ने थाना जहानाबाद में सूचना दर्ज कराई कि आठ जनवरी 2010 को वह पुलिस बल के साथ सरकारी गाड़ी से शांति व्यवस्था की देखरेख व हत्या के मामले के वांछित अपराधी की तलाश में थे। तभी जानकारी मिली कि थाना हाफिजगंज बरेली के ग्राम मिलक उदरनपुर निवासी जमुना प्रसाद व सुभाष नगर बरेली का राजवीर, सुलेमान व अजमत शाह का संगठित गिरोह है। इनके विरुद्ध कई मुक़दमें दर्ज हैं। जमुना प्रसाद व राजवीर जिला कारागार पीलीभीत में निरुद्ध हैं। भय के कारण इनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अभियोग दर्ज कराना नहीं चाहता। इस गैंग का मुख्य पेशा चोरी करके...