फिरोजाबाद, मई 8 -- न्यायालय ने गुरुवार को गैंगस्टर के मामले में दोषी को 40 माह के कारावास की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला टूंडला थाना क्षेत्र में सन 2023 का है। टूंडला थाने में निरीक्षक प्रदीप कुमार ने तीन जनवरी 2023 को जीतेंद्र उर्फ जीतू निवासी क्राइस्ट द किंग स्कूल के पास टूंडला के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद विवेचक ने जीतेंद्र उर्फ जीतू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश अर्चना गुप्ता के न्यायालय में हुई। यह भी पढ़ें- हथियार रखने के मामले में युवक को तीन वर्ष की सजा अभियोजन की तरफ से एडीजीसी मुरारी लाल लोधी ने पक्ष रखा। साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर जीतेंद्र को दोषी पाया गया...