गैंगस्टर के दोषी को दो साल, सात माह, 27 दिन की सजा
पीलीभीत, मई 12 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने गैंगस्टर के आरोपी को दोषी पाते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना समेत दो साल सात माह 27 दिन की सजा से दण्डित किया जबकि तीन आरोपियों की पत्रावली अलग की गयी। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली के एसएचओ हरीश बर्धन ने थाना कोतवाली मे दो जनवरी 2022 को मोहल्ला छोटा खुदागंज तकिया के तसलीम उर्फ मुल्ली जहानाबाद के ग्राम चका के जाकिर, पूरनपुर की राजीव नगर के रिजवान व छोटा खुदागंज के अंकुश मौर्य के खिलाफ सूचना गैंगस्टर एक्ट की धारा में दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन साल की सजा, पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनवाई के दौरान ग्राम चका के जाकिर ने न्यायालय मे पत्रावली अलग कर सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र दिया जि...
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