सहारनपुर, दिसम्बर 12 -- थाना कुतुबशेर के गैंगस्टर दोषी को अदालत ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी पर गिरोह बनाकर सामाजिक विरोधी कार्यों में लिप्त रहने का आरोप लगा था। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज चौहान ने बताया थाना कुतुबशेर क्षेत्र के मोहल्ला ढोलीखाल निवासी अलीशान उर्फ जीशान के खिलाफ थाना कुतुबशेर में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। अलीशान पर आरोप था कि वह गिरोह बनाकर सामाजिक विरोधी कार्यों में लिप्त है। दोषी समाज में भय फैलाता था, जिससे लोग डरते थे। कोई उसके खिलाफ बोलता नहीं था। थाना कुतुबशेर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी अलीशान को दो वर्ष क...