गैंगस्टर के दोषी को चार महीने सजा
फिरोजाबाद, अगस्त 21 -- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में फिरोजाबाद पुलिस की पैरवी पर दोषी को चार साल चार माह का कारावास सुनाया। मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी रमेश चन्द्र (एडीजे-08) ने गैंगस्टर एक्ट के थाना रामगढ के दोषी अभियुक्त अमर पुत्र रामबख्श निवासी रविदास नगर सैलई को सजा सुनाई। आरोपी को 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक मुरारीलाल लोधी, विवेचक कमलेश सिंह व कोर्ट पैरोकार हैड कांस्टेबल सुनील कुमार का विशेष योगदान रहा।
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