गैंगस्टर के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा, जुर्माना
पीलीभीत, जून 7 -- पीलीभीत। गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने प्रत्येक को आठ हजार रुपए जुर्माना सहित तीन साल की सजा सुनाई। थाना माधोटांडा के एसएचओ कोमल सिंह ने थाना माधोटांडा में सूचना दर्ज कराई कि वह 23 अप्रैल 2009 को पूलिस बल के साथ सरकारी गाड़ी से चुनाव के सम्बन्ध में क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। तभी ग्राम मैनाकोट के वनरक्षक सियाराम व आसपास के लोगो ने बताया कि ग्राम मैनाकोट में गंगाराम का पुत्र कन्हई का एक संगठित गिरोह है। इसके गैंग के सदस्य जसवीर सिंह व थाना पूरनपुर के ग्राम छत्रपति शिवाजी के नोखेलाल हैं। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर के दोषी को सवा दो साल कैद, जुर्माना यह मिलकर अपराध करते हैं। इसके अलावा जंगल में टाइगर की खाल व हड्डियां ले जाते हैं। अन्य अपराध करके भी अवैध रूप से ध...
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