कुशीनगर, अगस्त 27 -- कुशीनगर। जिला मजिस्ट्रेट ने विवेचना के आधार पर सुरजीत पुत्र हरिओम निवासी बरवा छत्तरदास कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। उसे उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 03 के उपाधारा 03 के अंतर्गत गुंडा घोषित कर जनपद कुशीनगर से 6 माह की अवधि के लिए इस शर्त के साथ निष्कासित किया है कि इस अवधि में जनपद कुशीनगर की सीमा के बाहर जहां भी रात्रि विश्राम करेगा उसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को देगा तथा न्यायालय के अनुमति के बिना जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा।

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