लखनऊ, जून 18 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। संगठित गिरोह बनाकर अपने गैंग के आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए चोरी और मारपीट करने के आरोपी बच्चू लाल की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह कार्रवाई गैंगेस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश अभिनय कुमार मिश्रा ने की।अभियोजन की ओर से बताया गया कि सैरपुर थाना प्रभारी ने पुलिस कमिश्नर से आरोपी और उसके गैंग चार्ट का अनुमोदन लेकर गत 17 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि आरोपी बच्चू लाल शातिर अपराधी है और गैंग लीडर है और वह अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक और भैतिक लाभ के लिए चोरी,मारपीट जैसे अपराध करता है। इस गैंग के सदस्यों के अपराधों से जान मानस में भय व्याप्त है और आरोपी के आतंक के चलते जनता का कोई भी व्यक्ति आरोपी या उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और गवाही देने ...