आगरा, मई 21 -- गैंगस्टर ऐक्ट के मामले में तीन आरोपियों को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित गिर्राज राठौर, दयाशंकर तथा वेताली निवासी राजाखेड़ा जिला धौलपुर राजस्थान को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। थाना शमसाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष आनंद प्रकाश मिश्रा ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कथन किया था कि आरोपियों पर गैंग बना अपराध कर अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता पाल सिंह राठौर ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा है। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर ऐक्ट के तीन आरोपी बरी

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