शाहजहांपुर, अक्टूबर 6 -- शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अतीक उद्दीन, कक्ष संख्या पांच ने रोजा थाना क्षेत्र के वर्ष 2017 के मामले में गिरोह के सरगना समेत दो आरोपियों को छह-छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में गिरोह का सरगना रुखसाद उर्फ हैदर निवासी मोहल्ला किला, कोतवाली शाहजहांपुर और उसका साथी अजीम उर्फ मुन्ना निवासी मैलानी, लखीमपुर खीरी शामिल हैं। दोनों के खिलाफ थाना रोजा में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार दोनों आरोपियों पर गिरोह बनाकर चोरी और नकबजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने, अवैध धन अर्जित करने और लोगों में आतंक फैलाने के आरोप थे। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस मॉनीटरिंग सेल और थाना रोजा पुलिस ने अभि...