मुरादाबाद, मार्च 26 -- एडीजे-पांच/स्पेशल न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक, केशव सरन शर्मा और खुशवंत उर्फ भीम को दोषी करार दिया है। अदालत आज सजा सुनाएगी। यह मामला 12 जनवरी 2022 को रामगंगा विहार में कारोबारी कुशांक गुप्ता की गोली मारकर हत्या से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार ललित कौशिक ने सुपारी देकर हत्या कराई थी। इस मामले में कोर्ट आज तीनों को सजा सुनाएगी।

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