पीलीभीत, जनवरी 23 -- पीलीभीत। पंद्रह साल पुराने मामले में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) गीता सिंह ने पांच हजार रुपए जुर्माना समेत दो साल चार महीने पांच दिन की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अमित शुक्ल के मुताबिक थाना सेहरामऊ उत्तरी के प्रभारी गुलजार सिंह ने थाने में सूचना दर्ज कराई कि वह पुलिस बल के साथ 15 जनवरी 2011 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। तभी पता चला कि शातिर अपराधी थाना पूरनपुर के ग्राम समिल उर्फ जमील उर्फ गुड्डू, ग्राम भगवन्तापुर के हसमत अली व वेदराम तथा ग्राम पिपरिया जयभद्र के कल्लू उर्फ संतोष गिरि का संगठित गिरोह है। जिसका गैंग लीडर समील अहमद उर्फ जमील अहमद है। बाकी लोग उसके सदस्य है। यह लोग साथ मिलकर व अकेले भौतिक लाभ लेने के उद्देश्य से चोरी आदि जैसे अपराध कर धन अर्जित करते हैं। जिनके...