बिजनौर, दिसम्बर 9 -- गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश तालेवर सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए बिजनौर के दो भाईयों रेहान उर्फ सुलेमान और आफताब को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष की सजा के साथ चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक सलीम अख्तर ने बताया कि कोतवाली बिजनौर के निरीक्षक राजीव कुमार 28 अक्टूबर 2023 को अपने हमराही पुलिसकर्मियों के साथ गश्त पर थे। डीएम बिजनौर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट में बिजनौर के लडापुरा के दो भाई रिहान उफ सुलेमान और आफताब पुत्र इरशाद वांछित चल रहे थे। इंस्पेक्टर बिजनौर ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भेज दिया। रिहान उर्फ सुलेमान और आफताब गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। ये आरोपी क्षेत्र में चोरी और नकबजनी जैसे जघन्य अपराध करने में माहिर हैं। सम...
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