शाहजहांपुर, जून 12 -- शाहजहांपुर। थाना कटरा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और कुल 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार इरशाद पुत्र आश मोहम्मद उर्फ आशू निवासी रूकनपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ तथा शाहने आलम पुत्र रफीउद्दीन निवासी कुम्हेडा थाना काकरोली जनपद मुजफ्फरनगर पर लूट, डकैती और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने का आरोप था। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कटरा में वर्ष 2015 में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई एडीजे-05 न्यायालय में हुई। ऑपरेशन कॉन्विक्शन के तहत मॉनीटरिंग सेल, थाना कटरा पुलिस और अभियोजन विभाग की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। समयबद्ध तरीके से गवाहों को न्यायालय में पेश कर साक्ष्य कराए गए, जिसके बाद अदालत ने दोनों आ...