बुलंदशहर, अप्रैल 8 -- अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत ने गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को दो-दो साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि बुलंदशहर के मोहल्ला साठा निवासी सुमित पुत्र प्रेमशंकर द्वारा वर्ष 2015 में संगठित गिरोह बना आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ हासिल किया जाता था। धन अर्जिता करता था। कोतवाली नगर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने पांच मई 2015 को थाने पर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचनाधिकारी ने 31 मार्च 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इसी तरह कोतवाली डिबाई के कस्बा दानपुर निवासी बिन्नामी पुत्र डंबर सिंह वर्ष 2024 में संगठित गिरोह बना स...
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