गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को कैद और अर्थदंड
बुलंदशहर, जून 10 -- बुलंदशहर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट तृतीय तबरेज अहमद ने गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को 6 साल 2 माह और 17 दिन कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मंगलवार को अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि आरोपी पिंटू उर्फ रमेश पुत्र प्रकाश भारती निवासी ग्राम नौसाना, थाना कोतवाली देहात, जनपद बुलंदशहर तथा उसका सहयोगी बोनी एक संगठित आपराधिक गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। उक्त गिरोह का नेतृत्व पिंटू उर्फ रमेश द्वारा किया जाता था। इन आरोपियों द्वारा गिरोह बनाकर सदस्यों के सहयोग से अपराध कर अवैध धन अर्जित करते हैं। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट में दोषी को आठ वर्ष का सश्रम कारावास इनके भय व आतंक के चलते कोई व्यक्ति इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज एवं गवाही देने को तैयार नहीं होता। 3 न...
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