गैंगस्टर एक्ट में दोषी को साढ़े तीन साल की सज़ा
मुरादाबाद, मई 20 -- गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अखिलेश को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एवं एडीजे-पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। थाना कटघर में 29 जून, 2009 को तत्कालीन थाना प्रभारी मनी सिंह भारती ने कटघर थाना क्षेत्र के संजय नगर गली नंबर एक निवासी अखिलेश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की विवेचना मुगलपुरा थाने के प्रभारी निरीक्षक बीएन सिद्धू ने की थी। विवेचना में सामने आया था कि आरोपी ने गिरोह बनाकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अपराध किए हैं। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एवं एडीजे-पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुन...
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