गैंगस्टर एक्ट में दोषी को सजा
आजमगढ़, मई 21 -- आजमगढ़। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को जेल मे बिताई गई अवधि (3 वर्ष 6 माह) के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला गैंगस्टर कोर्ट के जज अमर सिंह ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा जीयनपुर थाना के प्रभारी निरीक्षक विमलेश मौर्या ने 22 जून 2019 को मुकदमा दर्ज कराया। उनके अनुसार, आरोपित आमिर निवासी खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपराध किया जा रहा था। जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आमिर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के साधारण कारावास और पा...
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