अमरोहा, जुलाई 16 -- हसनपुर कोतवाली से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के 19 साल पुराने मुकदमे में अदालत ने महिला समेत चार दोषियों पांच-पांच साल के जेल की सजा सुनाई तथा 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषियों में तीन भाई व एक बहन शामिल है। छह अप्रैल 2007 को हसनपुर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि नगर के मोहल्ला कायस्थान के रहने वाले शब्बू उर्फ शबाब, मुमताज उर्फ मुंती, महताब व अफजाल गिरोह बनाकर हत्या, हत्या के प्रयास सहित गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। दो मई 2006 को इन चारों ने मिलकर जयतौली गांव निवासी सुल्तानी खां के बेटे जर्रार की सट्टे को लेकर विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमले में वहां मौजूद साहिल भी गंभीर घायल हो गया था। इसके अलावा आरोपियों के खि...