औरैया, फरवरी 25 -- औरैया, संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अतीक उद्दीन की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्त करीब साढ़े तीन वर्ष से जेल में निरुद्ध चल रहे हैं, इसलिए सजा अवधि समायोजित होने पर उनकी रिहाई की स्थिति बन गई है। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि बिधूना थाना पुलिस ने प्रदीप उर्फ मोनू उर्फ अहीरा निवासी रामपुर बिधूना, नफीस उर्फ कल्याण तथा नीतू उर्फ रोहित भदौरिया निवासी किशोरगंज बिधूना को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार कर 12 सितंबर 2022 को जिला कारागार इटावा भेजा था। तभी से तीनों अभियुक्त जेल में निरुद्ध थे। सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपन...