गैंगस्टर एक्ट में आरोपित की जमानत खारिज
हरदोई, जून 3 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट शैलेंद्र यादव ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपित राहुल वर्मा पुत्र भरत वर्मा निवासी रोशन नगर थाना कोतवाली शहर की ओर प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक थाना संडीला अरविंद कुमार ने 26 फरवरी 2026 को थाना शाहाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें कहा गया कि गैंगलीडर रामलखन वर्मा का आपराधिक गिरोह है। वह अन्य सदस्यों अवनीश, राहुल, अनूप कुमार, अंकित और अजीत के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के लिए चोरी, नकबजनी जैसे अपराध करता है। राहुल की ओर से कहा गया कि गैंगचार्ट के तीन अभियुक्तों की जमानत याचिका स्वीकार की जा चुकी है। उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष लोक अभियोजक घनश्याम शुक्ला की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। पीठासीन न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने दोनों पक्षों के तर्को...
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