नोएडा, जुलाई 7 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने 24 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में राजकुमार और विनोद को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि दोनों किसी संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में भय पैदा कर अनुचित लाभ अर्जित कर रहे थे। वर्ष 2002 में सूरजपुर थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि गैंगचार्ट के अधिकांश आधारभूत मामलों में दोनों पहले ही दोषमुक्त हो चुके हैं।

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