गैंगस्टर एक्ट के 14 आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा व जुर्माना
उन्नाव, अगस्त 14 -- उन्नाव। 2010 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दौरान आसीवन थाना क्षेत्र के कायमपुर निबरवारा प्राथमिक पाठशाला स्थित बूथ संख्या 162 व 163 पर मतपेटियां लूटने के चर्चित मामले में गैंगस्टर एक्ट न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया। यह भी पढ़ें- Ambedkar Nagar News: प्राणघातक हमले में दोषी दोनों भाइयों समेत तीन को 10-10 वर्ष का कारावासफैसले का विवरण न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार यादव ने 14 आरोपितों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को तीन-तीन साल के कारावास तथा 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो आरोपितों की मौत हो चुकी थी। अभियोजन के अनुसार आसीवन थाना पुलिस ने वर्ष 2010 में आरोपी राकेश उर्फ छोटक्के, रामआसरे, रामकिशोर, सरोज, युदरेश, चंद्रभूषण, दिनेश पाल, मान सिंह, बब्लू पाल, सुरेश, दिनेश सिंह, रामू सिंह, राजेंद्र ...
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