गैंगस्टर एक्ट के दोषी को पांच वर्ष का कारावास
शाहजहांपुर, जून 13 -- शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश शासन के ''ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत जनपद पुलिस और अभियोजन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। अपर जिला न्यायालय कक्ष संख्या 5 अतीकउद्दीन ने थाना बंडा के अपराधी लखपति उर्फ खोपड़ा पुत्र पीरबख्श, निवासी हाशिम टाडा, थाना भीरा, जनपद लखीमपुर को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत 05 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एसपी सौरभ दीक्षित के कुशल निर्देशन तथा मॉनीटरिंग सेल व थाना बंडा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को समयबद्ध तरीके से सजा दिलाई गई। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट में दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा अभियुक्त पर लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देकर समाज में खौफ पैदा करने तथा अवैध र...
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