गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन साल की सजा, पांच हजार रुपये का जुर्माना
संभल, मई 12 -- विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में दोषी पाए गए आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथी ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला थाना सम्भल क्षेत्र का है। पुलिस ने वर्ष 2007 में मोहल्ला पंजू सराय निवासी सगीर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सम्भल स्थित चन्दौसी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पीओ प्रदीप कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी सगीर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की ...
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