सोनभद्र, जून 17 -- सोनभद्र, संवाददाता। एएसजे/एफटीसी स्पेशल गैंगस्टर न्यायालय ने बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में तीन दोषियों को दोषसिद्ध होने पर दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस की तरफ से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के क्रम में थाना पन्नूगंज पर वर्ष 2023 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में न्यायालय में मध्य प्रदेश के सतना जनपद निवासी लवकुश साकेत, केनुर बहेलिया तथा जानकी बाई शामिल हैं। तीनों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज था। पुलिस के प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायाल...