औरैया, जून 10 -- दिबियापुर, संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय के आदेश पर तीन माह के लिए जनपद औरैया तथा उससे सटी सीमाओं से जिला बदर कर दिया गया है। पुलिस को आरोपी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट औरैया द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए थाना दिबियापुर क्षेत्र के ग्राम दहगांव निवासी वीर सिंह उर्फ वीर सिंह यादव उर्फ श्रीप्रकाश को तीन माह के लिए जनपद औरैया एवं उसकी सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना दिबियापुर में वर्ष 2026 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में पुलिस को निर्देशित किया गया है कि निष्कासन अवधि के दौरान आरोपी की गतिविधियों पर सतर्क दृष्ट...