गैंगस्टर एक्ट के आरोपित की जमानत खारिज
हरदोई, जून 6 -- हरदोई, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) शैलेंद्र यादव ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल भेजे गए आरोपित मूसा पुत्र रफीक निवासी रसूलपुर आंट थाना कासिमपुर की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।प्रभारी निरीक्षक घनश्याम राम ने थाना कासिमपुर पर 7 मई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि वह 7 मई को गश्त में व्यस्त थे। तभी उन्हें मालुम हुआ कि इकबाल पुत्र बफ़ाती का एक गैंग है। इसके सक्रिय सदस्य फैमू उर्फ फईम पुत्र बुद्धा और मूसा पुत्र रफीक निवासी रसूलपुर आंट थाना कासिमपुर हैं। यह गैंग अपने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता है। गैंग के आतंक के कारण उसके विरुद्ध कोई गवाही देने के लिए भी तैयार नही होता है। जमानत याचिका पर बचाव पक्ष की ओर कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष लोक अभियोजक घनश्याम शुक्ला ...
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