गोरखपुर, फरवरी 16 -- गोरखपुर। गैंगस्टर का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विजय बहादुर यादव ने कोतवाली थाना क्षेत्र के खूनीपुर निवासी अभियुक्त अहमद उर्फ अली उर्फ नाटे को पांच साल एक माह के कठोर कारावास एवं छह हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 18 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह एवं अखिलेश शुक्ला का कहना था कि अभियुक्त शातिर अपराधी है और इसका एक संगठित गिरोह है। अभियुक्त उस गिरोह का लीडर है और अपने गिरोह के साथ मिलकर हत्या जैसे जघन्य अपराध करित कर धन अर्जन करता है। वह समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त रहते हुए जनता में दहशत और आतंक फैलाने का काम करता है।
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