उरई, मई 30 -- उरई। संवाददाता बिजनौर के गैंगस्टर और गोमांस तस्करी में नामजद अतीक अहमद की 168 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क होगी। जिला मजिस्ट्रेट जालौन की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर इसके आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई पिछले साल एट पुलिस द्वारा गोमांस से भरा कंटेनर पकड़ने के मामले में हुई है।पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि साल 2024 में एट थाने के तत्कालीन प्रभारी संजय गुप्ता ने वाहन चेकिंग के दौरान कोलकाता जा रहे एक कंटेनर को पकड़ा था। इस कंटेनर में प्रतिबंधित मांस भरा था। आगरा लैब में जांच के बाद गोमांस की पुष्टि हुई थी। यह भी पढ़ें- मुख्तार गैंग के सदस्य जफर को झटका, कुर्क चार करोड़ की संपत्ति पर दावा खारिज एट पुलिस ने दिल्ली के व्यापारी अतीक अहमद पुत्र मो. उमर निवासी जी-73 आजाद अपार्टमेन्ट मैक्स हास्पिटल के सामने हसनपुर बस स्...