बोकारो, जनवरी 23 -- बोकारो। पोक्सो स्पेशल देवेश कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने गुरुवार को बालीडीह थाना क्षेत्र में होली की रात 12 वर्षीय बच्ची से गैंगरेप के मामले में दोषी पिता व उसके सहयोगी मित्र को उम्रकैद का सजा सुनाया है। साथ ही मुजरिमों को 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।खास बात यह है कि पीड़ित बच्ची की मां ने पति व उसके मित्र के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत गैंगरेप का प्राथमिकी दर्ज कराया था। कोर्ट में कई गवाह अपने बयान से मुकर गए। बावजूद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथ्यों व पुलिस के जरिए प्रस्तुत सबूत के आधार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक रविशंकर चौधरी ने ये जानकारी दी है। 15 मार्च 2025 को होली की रात घटी।दोषी पिता ने अपने दोषी दोस्त के साथ मिलकर उ...
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