गाजीपुर, मई 29 -- गाजीपुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को गैंगरेप के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। वहीं एक आरोपी के नाबालिग होने पर उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय भेज दिया गया। अभियोजन के अनुसार थाना करंडा के एक गांव की महिला ने थाने में तहरीर दी। बताया कि 25 फरवरी 2021 को उसकी नाबालिग पुत्री आलू बीनने खेत में गई थी। वहां से शाम को घर आई। दूसरे दिन 26 फरवरी 2021 को शाम को घर के तख्त पर बैठकर रो रही थी। जब उससे रोने की वजह पूछा तो बताने लगी कि गांव के ही बिंद बस्ती के प्रमोद बिंद से दोस्ती थी। 25 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे वह और प्रमोद खेत में म...