रांची, मार्च 21 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने गैंगरेप के गंभीर मामले में आरोपी मनोज पुरण की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 12 अक्तूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मामला तमाड़ थाना कांड संख्या 110/2025 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपियों ने कई बार शारीरिक संबंध बनाया। बाद में दशहरा मेला दिखाने के बहाने उसे बुलाकर कई आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पांच दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने कहा कि अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और केवल हिरासत की अवधि के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती। इसी आधार पर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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