पाकुड़, अगस्त 25 -- पाकुड़, प्रतिनिधि। हिरणपुर थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम पाकुड़ कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने नौ दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी के तहत अंतिम सांस तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना 1 जून 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे की है। पीड़िता (19 वर्ष) अपने पति के साथ हिरणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सहरपुर स्थित काजू बागान में टहलने गई थी। इसी दौरान अचानक कुछ युवक वहां पहुंचे और उन्होंने पीड़िता के पति को पकड़कर बंधक बना लिया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में हिरणपुर थाना में कांड संख्या 35/2024, दिनांक 02.06.2024 दर्ज किया गया था।

सुनवाई के साक्ष्य सत्र वाद संख्या 143/2024 के तहत चली इस...