बलिया, जून 15 -- बलिया, संवाददाता। करीब चार साल पहले हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में दोषसिद्ध पांच आरोपियों को कोर्ट ने सोमवार को 25-25 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने सभी पर 24-24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया था मेरी नाबालिग बेटी एक रिस्तेदार के साथ 24 दिसम्बर 2022 को रात में वापस आ रहे थे। इसी बीच रास्ते में नसरतपुर निवासी मनोज यादव, राकेश यादव, पंकज यादव, मंजीत यादव उर्फ मुकुर तथा रोहित यादव ने मारपीट करने के साथ ही धमकी दी। बताया जाता है कि शुरुआती दौर में पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज कर लिया, हालांकि किशोरी के बयान और मेडिकल मुआयना के आधार पर मुकदमा में गैंगरेप और पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।...