देहरादून, मई 19 -- हरिद्वार। महिला यात्री से डरा धमकाकर व षड्यंत्र रचकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी अंकित वर्मा की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2026 को कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला यात्री पलवल हरियाणा से बस स्टैंड हरिद्वार उतरी थी। बस स्टैंड से सिडकुल स्थित घर में जाने के लिए एक ऑटो में बैठी थी। गलत दिशा में ले जाने पर ऑटो वाले का विरोध किया तो ऑटो वाले ने पीड़ित महिला को एक गाड़ी में बैठाते हुए कहा था कि गाड़ी वाला पीड़िता को उसके घर पहुंचा देगा। आरोप लगाया है कि गाड़ी वाला पीड़िता को एक होटल में ले गया, जहां पीछे पीछे ऑटो वाला भी होटल में पहुंच गया था। यही नहीं, होटल में कार्यरत कर्मी गोविंदा की मदद से दोनों आरोपी पीड़िता को ...