बरेली, अप्रैल 23 -- नाबालिग से गैंगरेप के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने आरोपी नेत्रपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना फरीदपुर में पीड़िता की मां ने सोनू रंगीला, नेत्रपाल और पप्पू के खिलाफ नाबालिग बेटी को बहलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोरी ने बयान में कहा था कि तीनों आरोपी उसे बरेली ले गये थे। जहां तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। परेशान किशोरी ने ब्लेड भी निगल लिया था। पीड़िता की एक्सरे रिपोर्ट में ब्लेड की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने नेत्रपाल को क्लीनचिट देकर सोनू रंगीला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयानों के आधार पर विशेष कोर्ट ने नेत्रपाल को तलब किया था। जेल भेजे गए नेत्रपाल की जमानत अर्जी पर विशेष कोर्ट में सुनवा...