आगरा, सितम्बर 9 -- गैंगरेप के आरोपित भूपेंद्र सिंह उर्फ भूपे निवासी कुर्राचित्तरपुर इरादतनगर को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिए। वादी /पीड़िता ने थाना इरादतनगर में तहरीर देकर बताया था कि दो मार्च की रात वह अपने घर में सो रही थी। रात में भूपेंद्र आदि अंदर घुस आए और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। धमकी दी। पुलिस ने आरोपित को 21 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है।

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