सुल्तानपुर, दिसम्बर 4 -- सुलतानपुर, संवाददाता। पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने लंभुआ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी से गैंगरेप के मामले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को रद्द करते हुए अग्रिम विवेचना का आदेश पुलिस की दिया है। पीड़िता के वकील सन्तोष पाण्डेय ने बताया कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में दुष्कर्म का स्पष्ट आरोप लगाया है इसके बावजूद विवेचक ने गलत तरीके से पुरानी रंजिश बताकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। विवेचक ने पीड़िता का आंतरिक मेडिकल परीक्षण तक नहीं कराया। विशेष कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपी हरगोविन्द एवं अवनीश के विरुद्ध पीड़िता के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों की अनदेखी कर फाइनल रिपोर्ट भेजना न्यायोचित नहीं है। कोर्ट ने लंभुआ थानाध्यक्ष को अग्रिम विवेचना कर एक माह में रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है।
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